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अनुसूचित जाति आ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015

अनुसूचित जाति आ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015

अनुसूचित जाति आ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 अनुसूचित जाति आ अनुसूचित जनजाति कें खिलाफ अत्याचार कें रोकथाम कें लेल बेसि सं बेसि कठोर प्रावधानक कें सुनिश्चित करेनाय छै. इ अधिनियम प्रधान अधिनियम मे एकटा संशोधन छै आ अनुसूचित जाति आ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम,1989 कें साथ संशोधन प्रभावक कें साथ लागू कैल गेल छै.

प्रमुख विशेषताक

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 कें कुछ प्रमुख विशेषताक अइ प्रकार सं छै :-

अपराधक कें विस्तृत सीमा

अनुसूचित जातियक आ अनुसूचित जनजातियक कें विरु द्ध करय जाय वाला नया अपराधक मे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कें लोगक के सिर आ मूंछ कें बालक कें मुंडन करयत आ अइ तरह अनुसूचित जातियक आर जनजातियक कें लागक कें सम्मान कें विरु द्ध कैल गेल कृत अछि. अत्याचारक मे समुदाय कें लोकनिक कें जूता कें माला पहनैनाय,ओकरा सिंचाई सुविधाअक तइक जाइ सं रोकनाय या वन अधिकारक सं वंचित करय कं रखनाय , मानव आ पशु नरकंकाल कें निपटेनाय आ लावन -जाय कें लेल तथा बाध्य करनाय, कब्र खोदय कें लेल बाध्य करनाय, माथा पइर मैला ढोवय कें प्रथा कें उपयोग आ अनुमति देनाय,अनुसूचित जातियक आ अनुसूचित जनजातियक कें महिलाअक कें देवदासी कें रूप मे समिर्पत करनाय ,जाति सूचक गाली देनाय,जादू-टोना अत्याचार कें बढ़ावा देनाय, सामाजिक आ आर्थिक बहिष्कार करनाय , चुनाव लड़य मे अनुसूचित जातियक आ अनुसूचित जनजातियक कें उम्मीदवारक कें नामांकन दाखिल करय सं रोकनाय, अनुसूचित जातियक आ अनुसूचित जनजातियक कें महिलाआक कें वस्त्न हरण कयर आहत करनाय,अनुसूचित जातियक आ अनुसूचित जनजातियक कें कोनों सदस्य कें घर,गांव आ आवास छोड़य कें लेल बाध्य करनाय,अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पूजनीय वस्तुओं को विरु पित करना, अनुसूचित जातियक आ अनुसूचित जनजातियक कें सदस्य कें खिलाफ यौन दुर्व्यवहार करनाय, यौन दुर्व्यवहार भाव सं ओकरा छूनाय आ भाषा कें उपयोग करनाय छै.

आहत करनाय आ धमकेनाय

अनुसूचित जातियक आ अनुसूचित जनजातियक कें सदस्य कें आहत करनाय,ओकरा दुखीद रूप सं आहत करनाय,धमकेनाय आ उपहरण करनाय जैना अपराधक कें,जइ मे 10 साल कें कम कें सजा कें प्रावधान छै, ओकरा अत्याचार निवारण अधिनियम मे अपराध कें रूप मे शामिल करनाय. एखन अत्याचार निवारण अधिनियम कें तहत अनुसूचित जाति आ जनजाति कें लोगक पइर कैल गेल अत्याचार मामलक मे 10 साल आ ओइ सं बेसि कें सजा वाला अपराधक कें हीं अपराध मानाल जायत छै.

मामलों का तेजी से निपटान

मामलक कें तेजी सं निपटवा कें लेल अत्याचार निवारण अधिनियम कें अंतर्गत आवय वाला अपराधक मे विशेष रूप सं मुकदमा चलावय कें लेल खास अदालतक बनेनाय आ विशेष लोक अभियोजक कें निर्दिष्ट करनाय.

प्रत्यक्ष संज्ञान लेवय कें शक्ति

विशेष अदालतक कें अपराध कें प्रत्यक्ष संज्ञान लेवय कें शक्ति प्रदान करनाय आ जत तइक संभव होय आरोप पत्न दाखिल करय कें तिथि सं दू महीना कें अंदर सुनवाई पूरी करनाय ।

अलग अध्याय

पीड़ितक तथा गवाहाक कें अधिकारक पर अतिरिक्त अध्याय शामिल करनाय आदी. जाइनबूइझ कं कैल गेल ढिलाई कें स्पष्ट परिभाषा शिकायत दर्ज हु सं लं कं एवं अधिनियम कें अंतर्गत कार्य कें उपेक्षा कें आयामक कें लक्ष्त हर स्तर कें सरकारी कर्मचारियक कें लेल जाइनबूइझ कं कैल गेल ढिलाई पद कें स्पष्ट परिभाषा तय करनाय.

अपराध कें अन्य प्रकल्पनाक

अपराधक मे प्रकल्पनाअक कें शामिल कैल गेल-यदि अभियुक्त पीड़ित या ओकर परिवार सं परिचित छै, त जेखन तइक एकर विपरीत सिद्ध नहि कैल जतय अदालतक इ मानतइ की अभियुक्त पीड़ित कि जाइत अथवा जनजातीय पहचान कें बारे मे जानइत छलय.

संबंधित संसाधन

  1. पत्र सूचना कार्यालय विज्ञप्ति
  2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989

अंतिम बेर संशोधित : 6/14/2020



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