योजना के सार आ उद्देश्य इ योजना दिव्यांगता कार्य विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, अक्तूबर 2014 में शुरू भेल। योजनाक उद्देश्य प्रि-मैट्रिक आ पोस्ट मैट्रिक स्तर पर अध्ययन करि रहल दिव्यांग छात्र के अभिभावक के वित्तीय सहायता प्रदान करनाइ छै। वित्तीय सहायता मे छात्रवृत्ति, पुस्तक अनुदान, एस्कोर्ट/रीडर भत्ता आदि शामिल अछि। प्रि-मैट्रिक स्तर लेल 46,000 छात्र(संख्या मे परिवर्तन भ’ सकैत अछि।) के प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान कयल जाइत छै। पोस्ट मैट्रिक स्तर लेल 16,650 छात्र (संख्या मे परिवर्तन भ’ सकैत अछि) के प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान कयल जाइत अछि। अहि दुनु छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभार्थीक चयन राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रक सिफारिश के बाद योग्यता के आधार होइत छै। प्रस्तुत योजना ई-छात्रवृत्ति पर वेब पोर्टल के माध्यम सं ऑनलाईन कार्यान्वित होइत छै आ वर्ष 2015-16 सं सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालयक द्वारा तैयार कयल जाइत छै। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन होइत छै। छात्रवृतिक मूल्य (क) प्रि-मैट्रिक छात्रवृत्तिः प्रि-मैट्रिक छात्रवृत्ति पूर्व अवधि पाठ्यक्रम हेतु निम्नलिखित के शामिल कयल जाइत छै : मद अनावासिक छात्र छात्रावास छात्रवृत्तिक दर (प्रतिमाह रूपया मे) शैक्षणिक वर्ष 10 माह के देय हेतु 350 600 पुस्तक आ तदर्थ अनुदान (प्रतिवर्ष रूपया मे) 750 1000 (ii) भत्ते भत्ते राशि (रूपया मे) दृष्टिहीन विद्यार्थी हेतु मासिक रीडर भत्ता 160 मासिक परिवहन भत्ता, यदि एहेन विद्यार्थी जे शैक्षणिक संस्थान के परिसर सहित छात्रावास मे नहि रहैत अछि । 160 पृथक दिव्यांग (जेना 80 या उच्च दिव्यांगता) अनावासिकछात्र/अन्य विशेष दिव्यांग बच्चा हेतु मासिक एसकोर्ट भत्ता 160 पृथक अस्थि दिव्यांग विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थान के छात्रावास मे निवास करैत अछि जिनका सहायक सहयोग के जरूरत छै मासिक सहायता भत्ता कोनो भी कर्मचारी के छात्रावास मदद स्वीकार्य छै। 160 मानसिक मंदता आ मानसिक रूग्ण विद्यार्थी हेतु मानसिक कोचिंग भत्ता 240 पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति पूर्ण अवधि पाठ्यक्रम हेतु निम्नलिखित के शामिल करैत अछि।(i) अनुरक्षण भत्ता,(ii) पूर्ण अवधि पाठ्यक्रम हेतु दिव्यांग विद्यार्थी लोकनि के अतिरिक्त भत्ता, आ(iii) प्रतिपूर्ति अनिवार्य धनवापसी रहित शुल्क(iv) अध्ययन दौरा प्रकार(v) रिपोर्ट/परियोजना बनबै लेल टंकण/मुद्रण प्रभार(vi) पत्राचार पाठ्यक्रम मे अध्ययनरत विद्यार्थी हेतु पुस्तक भत्ता(vii) विशेष पाठ्यक्रम हेतु बुक बैंक सुविधा समूह अनुरक्षण भत्ता के दर (प्रति माह रुपया मे) छात्रावास दिवसीय छात्र चिकित्सा पाठ्यक्रम मे स्नातक डिग्री (एलोपेथिक, भारतीय आ अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति), अभियांत्रिकी तकनीकी, योजना, वास्तुकला डिजाईन, फैशन टेक्नॉलोजी, कृषि पशु ओ संबंद्ध विज्ञान, प्रबंधन, व्यापार वित्त/प्रशासन, कम्प्यूटर विज्ञान/आवेदन। 1200 550 समूह III समुह I और II बीए/बीएससी/बी.कॉम इत्यादि के अंतर्गत सभटा अन्य पाठयक्रम करबाक हेतु स्नातक डीग्री के कवर नहि करत 570 300 समूह IV सभ पोस्ट मैट्रिकुलेशन नॉन डीग्री पाठयक्रम हेतु प्रवेश योग्यता हाई स्कूल (कक्षा X) उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र (कक्षा XI और XII); सामान्य आ व्यावसायिक स्रोत, आईटीआईपाठयक्रमों पोली टेक्नीक मे 03 वर्षीय डिप्लोमा पाठयक्रम,इत्यादि। 380 230 ii) छात्रक दिव्यांगता के आधार पर अतिरिक्त भत्ता अहिके अतिरिक्त योजनाक अंतर्गत अध्ययन दौरा प्रभार, पुस्तक भत्ता, बुक बैंक, टाइपिंग आ प्रिटिंग प्रभार, रीडर भत्ते, एस्कोर्ट भत्ता, कोचिंग भत्ता ओ विशेष भत्ता आदि के सेहो प्रावधान छै। (iii) अनिवार्य गैर-वापसी शुल्कक प्रतिपूर्ति अध्येयता के नामांकन/पंजीकरण,टयूशन, खेलकूद,यूनियन,पुस्तकालय,मैगजीन,मेडिकल जांच और अध्येयता द्वारा संस्थान अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड के अनिवार्यतः देय अन्य शुल्क के भुगतान कयल जायत। जमानत राशि, सिक्योरिटी जमा एहेन वापिस जमा अहि मे शामिल नहि होयत। आवेदन कोना करि योजना के राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन के अध्ययन सं कार्यान्वयन कयल जाइत छै। तैं उम्मीदवार के अपन आवेदन पत्र संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन के संस्था द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भेजल जाइत छल (2015-16 सं इ प्रक्रिया ऑनलाइन करि देल गेल)। लाभार्थी के चयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा होइत अछि। आ चयनित उम्मीदवार के सूची दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के भेजल जाइत छै। वर्ष 2015-16 सं योजना के कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिक्स आ सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित कयल गेल, इ कार्य नेशनल ई-स्कॉलरशिप पोर्टल के तहत होइत छै। उम्मीदवार अहि पोर्टल के माध्यम सं ऑनलाइन आवेदन करि सकैत छथि। आवेदन आ चयन के प्रक्रिया दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग योजना के विवरणक घोषणा करैत अछि आ अग्रणी समाचार पत्र ओ वेबसाइट या अन्य मीडिया संगठन के माध्यम सं एकटा विज्ञापन जारी करैत आवेदन पत्र आमंत्रित कयल जाइत छै । आवेदन पत्र अहि उद्देश्नार्थ विकसित होमय बला एकटा ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंध आवेदन प्रोग्राम के माध्यम सं आमंत्रित कयल जाइत छै। आवेदक, अपन आवेदन पत्र, आवेदन पत्र प्राप्ति लेल निर्धारित अंतिम तारीख तक ऑनलाइन के तहत प्रस्तुत करनाइ होइत छै। निर्धारित प्रपत्र मे विधिवत भरल सभटा अपेक्षित दस्तावेज यथा फोटोग्राफ, आयुक प्रामण, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, माता-पिता के आय प्रमाण पत्र आदि ऑनलाइन सिस्टम मे अपलोड कयल जाइत छै। ऑनलाइन आवेदन भरै के बाद उम्मीदवार ओहि स्कूल/संस्थान के , जहि मे ओ पढ़ी रहल छथि , आवेदन के प्रिंट आउट प्रस्तुत कर’ पडैत छै। स्कूल/संस्थान आवेदन मे उल्लिखित आयु, जन्म तिथि, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, कोर्सक मान्यता प्राप्त शुल्क आदि एहेन तथ्य के आवश्यक प्रमाणन करै हेतु संबंधित राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के अग्रेषित कयल जाइत छै। राज्य शिक्षा विभाग संबंधित संस्थानक मान्यता संगहि अपेक्षित आवश्यक जांच-पड़ताल करैत छै आ आवेदन के अपन संस्तुति के संग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अग्रेषित करैत छै। अंतिम चयन अन्य के संग संबंधित राज्य के उपलब्ध छात्रवृति के ध्यान मे राखैत राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के सिफारिशक आधार पर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कयल जाइत छै। कोनो राज्य के उपलबध छात्रवृत्तिक संखया के निर्णय भारत के कुल दिव्यांग व्यक्तिक संख्याक तुलना मे राज्य के दिव्यांग व्यक्तिक संख्या के प्रतिशत के आधार पर होइत छै। यदि कियो उम्मीदवार कोनो एक राज्य के स्थायी निवासी छथि आ दोसर राज्य मे अध्ययन करि रहल छथि त’ ओकर आवेदन पर हुनक पैतृक राज्य के छात्रवृत्तिक अंतर्गत विचार होइत छै आ हुनक आवेदन के ओहि राज्य के शिक्षा विभागक, जहि राज्यक ओ नागरिक छथि, संस्तुति के आवश्यकता होइत छै। च) चयन हेतु मेरिट मापदंडः निम्नलिखित तथ्य के ध्यान मे राखैत : योजना मे उल्लिखित अनुसार पात्रता शर्तें पूर्ण करनाइ। राज्य शिक्षा विभागक सिफारिश। राज्य के उपल्बध छात्रवृत्ति। अर्हता परीक्षा मे प्राप्त अंक के संबंध मे उम्मीदवारक मैरिट। अंक के प्रतिशतता समान होइ के स्थिति मे दिव्यांगता के प्रतिशतताक ध्यान मे राखैत निर्णय होयत अर्थात अधिक दिव्यांगता बला उम्मीदवार प्राथमिकता प्राप्त करताह। तइयो समान रहै के स्थिति मे उम्र के ध्यान मे राखल जायत अर्थात जिनक उम्र अधिक छनि ओहि उम्मीदवार के प्राथमिकता प्रदान कयल जायत।